शारदा चिट फंड घोटाला मामले में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, न्यायाधीश एल नागेश्वर राव ने बुधवार को मामले की सुनवाई से खुद को अलग कर लिया है।
बंगाल के तीन अधिकारियों के खिलाफ करोड़ों रुपए के शारदा चिटफंड घोटाले की जांच में बाधा डालने का आरोप लगाते हुए सीबीआई ने अवमानना याचिका दायर की थी। जस्टिस एल नागेश्वर राव ने कहा है कि वह इस मामले में बंगाल की ओर से वकील के रूप में पेश हुए थे, लिहाजा इस मामले की सुनवाई नहीं कर सकते हैं।
जस्टिस एल नागेश्वर राव के सुनवाई से अलग होने के बाद अब सुप्रीम कोर्ट ने 27 फरवरी को सुनवाई की तारीख तय की है। कोर्ट ने पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव मलय कुमार डे, डीजीपी वीरेंद्र कुमार और तत्कालीन कोलकाता पुलिस आयुक्त राजीव कुमार के खिलाफ सीबीआई के आरोपों पर अवमानना का नोटिस जारी किया था। सीबीआई का आरोप है कि शारदा चिटफंड मामले में इलेक्ट्रॉनिक सबूतों के साथ छेड़छाड़ की गई है।
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