सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को तमिलनाडु के तूतीकोरिन में स्थित वेदांता के स्टरलाइट प्लांट को दोबारा खोलने की मंजूरी देने से इनकार कर दिया है। हालांकि कोर्ट ने इस मामले में मद्रास हाईकोर्ट जाने की छूट दे दी है।
सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति आर एफ नरीमन की अध्यक्षता वाली एक पीठ ने कहा कि वह तमिलनाडु सरकार की राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (एनजीटी) के आदेश के खिलाफ दायर याचिका को केवल सुनवाई की योग्यता के आधार पर मंजूरी दे रही है।
एनजीटी के पास प्लांट दोबारा खोलने की अनुमति देने का कोई अधिकार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट वेदांता समूह की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें उसने तमिलनाडु प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को एनजीटी के आदेश लागू करने का निर्देश देने की मांग की थी।
वेदांता ने तूतुकोरिन में १०० करोड रुपए निवेश कर जनकल्याणकारी योजनाए शुरू करने की बात कहीं थी। एनजीटी ने प्लांट को बंद करने के सरकार के निर्णय को निरस्त कर दिया था।
गौरतलब है कि इस प्लांट से हो रहे प्रदूषण को लेकर विरोध प्रदर्शन किए गए थे। गत वर्ष 22 मई को तूतीकोरिन में स्टरलाइट कॉपर प्लांट के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की गोलीबारी में 13 लोगों की मौत हो गई थी। इसके छह दिन बाद 28 मई को राज्य सरकार ने संयंत्र को स्थायी रूप से बंद करने का आदेश दिया था।
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