सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रधान न्यायाधीश का कार्यालय सूचना के अधिकार के तहत आता है। सुप्रीम कोर्ट ने कार्यालय को पब्लिक ऑथिरिटी बताते हुुए 2010 के दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा सूचना के अधिकार के तहत प्रधान न्यायाधीश का कार्यालय आता है। कोर्ट ने 2010 के दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है। अदालत के फैसले में कहा गया है कि CJI ऑफिस एक पब्लिक अथॉरिटी है, इसके तहत ये RTI के तहत आएगा. हालांकि, इस दौरान दफ्तर की गोपनीयता बरकरार रहेगी। अदालत ने कहा कि सूचना देने से न्यायपालिका की स्वतंत्रता प्रभावित नहीं होती।
WhatsApp us