सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कोलकाता पुलिस आयुक्त राजीव कुमार पर शारदा चिटफंड घोटाला मामले से जुड़े इलेक्ट्रॉनिक सबूत नष्ट करने का आरोप लगाने वाली सीबीआई की याचिकाओं पर सुनवाई की।
इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि कोलकाता पुलिस आयुक्त राजीव कुमार को जांच में सहयोग करें। कोर्ट अगली सुनावई 20 फरवरी को करेंगी और अदालत के अवमानना मामले में पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक और कोलकाता पुलिस आयुक्त को नोटिस जारी किया है।
मामले की सुनवाई के दौरान अटॉर्नी जनरल ने कोलकाता पुलिस द्वारा छेड़छाड़ किए हुए कॉल डेटा रिकॉर्ड मुहैया कराए और शारदा चिटफंड घोटाला मामले में सबूत नष्ट करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि चिटफंड घोटाले की जांच के लिए पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा गठित एसआईटी का नेतृत्व कोलकाता के पुलिस आयुक्तराजीव कुमार कर रहे थे।
कोलकाता पुलिस प्रमुख राजीव कुमार की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता सिंघवी ने आरोप लगाया कि सीबीआई को इतनी जल्दी क्या थी। सीबाआई अपना नंबर बढ़ाने के लिए यह कदम उठा रही है।
मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षा वाली तीन सदस्यीय खंडपीठ ने कोलकाता पुलिस कमिश्नर, राज्य के पुलिस महानिदेशक और मुख्य सचिव को नोटिस जारी करते हुए 19 फरवरी तक अपना जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए।
