यौन शोषण के मामलों में सजा ए मौत के प्रावधान को मंजूरी देते हुए मोदी कैबिनेट ने पॉक्सो अधिनियम में संशोधन को मंजूरी दे दी है।
यौन शोषण के मामलों में सजा ए मौत के प्रावधान को मंजूरी देते हुए मोदी कैबिनेट ने पॉक्सो अधिनियम में संशोधन को मंजूरी दे दी है। बच्चों में यौन शोषण के मामलों पर मोदी सरकार ने सख्त कदम उठाया है। बुधवार को केंद्रीय कैबिनेट ने कई बडे फैसले लिए है। ग्रामीण बसावटों को अस्पतालों, स्कूलों और मंडियों से जोडने के लिए पीएम ग्राम सडक योजना के तीसरे चरण को भी मंजूरी दी। साथ ही कैबिनेट ने श्रम कानूनों में भी बड़ा सुधार किया है। नए भारत में देश के ग्रामीण इलाकों तक बुनियादी सुविधाओं को पहुंचाने के लिए है ये कदम।
इसके अलावा ये कुछ अहम केंद्रीय कैबिनेट के फैसले हैं….
– प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तीसरे चरण के विस्तार को मंज़ूरी
– 80,250 करोड़ रु. की लागत से सवा लाख किमी सड़क का निर्माण
-पॉक्सो अधिनियम 2012 में संशोधन को भी मंज़ूरी
– संशोधन के तहत बच्चों के ख़िलाफ अपराध करने पर सज़ा-ए-मौत का प्रावधान
– 13 केंद्रीय श्रम क़ानूनों को एक कोड के दायरे में लाया गया
– व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य शर्तों विधेयक,2019 पर संहिता को मंज़ूरी
– कई राज्यों से गुज़रने वाली नदियों के लिए 9 प्राधिकरणों की जगह 1 प्राधिकरण
– अनियमित चिट फंड के लिए बिल में संशोधन करते हुए अनियमित जमा पर रोक
– ग्रुप ‘ए’ सर्विसेज़ का लाभ अब आरपीएफ़ को भी
– ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अधिकारों का संरक्षण विधेयक 2019 को मंज़ूरी
