उच्चतम न्यायालय ने अनुच्छेद 370 को हटाने को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करने का फैसला किया है। पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ इस मामले की सुनवाई करेगी। न्यायालय ने केन्द्र सरकार और जम्मू कश्मीर सरकार को भी इस मामले में नोटिस जारी किया है। प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने महाधिवक्ता वेणुगोपाल की उस दलील को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने कहा था कि इस मामले में नोटिस जारी करने की जरूरत नहीं है। न्यायालय ने यह भी कहा कि इस मामले की सुनवाई अक्टूबर माह के पहले हफ्ते में की जाएगी।
