पटना हाईकोर्ट ने मंगलवार को एक अहम फैसले में बिहार के पूर्व सीएम को मिलने वाली सुविधाओ को गैर-संवैधानिक और सार्वजनिक धन का दुरुपयोग करार दिया है जिसमें बंगला-गाड़ी शामिल हैं।
इस फैसले के मुताबिक अब बिहार में सभी पूर्व मुख्यमंत्रियों को सरकारी आवास खाली करना होगा। और सरकारी की ओर से मिलने वाली वाहन और अन्य सुविधाएं लौटाना होगा।
उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्रियों के आजीवन सरकारी बंगले की सुविधा को खत्म करने की याचिका उायर हुई थी। इसपर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने इसका फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिसपर मंगलवार को कोर्ट ने फैसला सुनाया है।
इस फैसले से राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री डॉ जगन्नाथ मिश्र, लालू प्रसाद यादव और जीतनराम मांझी प्रभावित होंगे। अब उन्हें सुविधाएं लौटानी होंगी।
उत्तर प्रदेश के बाद अब बिहार के पूर्व मुख्यमंत्रियों को भी आजीवन सरकारी बंगला, गाड़ी और कर्मचारी की सुविधा नहीं मिलेगी. जहां सर्वोच्च न्यायालय के फ़ैसले के बाद उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्रियों को इन सुविधाओं से वंचित रहना पड़ा था।
