एरिक्सन-रिलायंस कम्यूनिकेशंस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को अनिल अंबानी को झोरदार झटका दिया है।
सुप्रीम कोर्ट ने अनिल अंबानी को अपने आदेश की अवमानना का दोषी पाया है। कोर्ट ने कहा है कि रिलायंस ग्रुप की कंपनियों का एरिक्सन की देनदारी चुकाने का इरादा नहीं था। सुप्रीम कोर्ट ने रिलायंस कम्यूनिकेशंस को 450 करोड़ रुपए चुकाने के लिए 4 हफ्तों की मोहलत दी है।
अगर अनिल अंबानी देनदारी नहीं चुकाते हैं तो उन्हें तीन महीने की जेल भी हो सकती है।
वहीं सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद ही रिलायंस यानि एडीएजी समूह के शेयरों में कमजोरी देखने को मिली है।
