आईएनएक्स मीडिया घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग मामलों में कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम को बड़ा झटका लगा है. दिल्ली उच्च न्यायालय ने पी चिदंबरम की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया है.
इससे पहले अदालत ने 25 जनवरी को इस मामले में अपना निर्णय सुरक्षित रख लिया था. बता दें कि पूछताछ के दौरान केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) दोनों ने ही कांग्रेस नेता चिदंबरम की दलील का विरोध किया था.
जांच एजेंसियों ने कहा था कि पूर्व वित्त मंत्री से हिरासत में लेकर पूछताछ की आवश्यकता है क्योंकि चिदंबरम इससे पहले पूछताछ के दौरान जवाब देने में टालमटोल करते हैं. पी चिदंबरम ने हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की है.
