सुप्रीम कोर्ट ने एक जनहित याचिका पर केंद्र, बिहार और उत्तर प्रदेश सरकारों से एक्यूट इंसेफेलाइटिस सिंड्रोम (एईएस) के प्रकोप को नियंत्रित करने और इससे पीड़ित व्यक्तियों को आवश्यक चिकित्सा सुविधा प्रदान करने के लिए आवश्यक कदम उठाने के लिए जवाब मांगा है।
मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने स्वास्थ्य मंत्रालय, बिहार और उत्तर प्रदेश सरकारों के मुख्य सचिवों और सचिवों को नोटिस जारी किया। याचिका में एईएस से पीड़ित सभी बच्चों के लिए शीघ्र और मुफ्त इलाज की मांग की गई है।इसने चिकित्सा विशेषज्ञों की एक समिति के गठन के लिए 100 से अधिक बच्चों के जीवन के नुकसान के कारणों का पता लगाने और उन व्यक्तियों की जिम्मेदारी तय करने के लिए दिशा-निर्देश मांगा, जिनकी लापरवाही से मृत्यु हुई है।
