कर्नाटक सरकार ने क्वारंटीन संबंधी नियमों में ढील देते हुए नए दिशा-निर्देश जारी किए है। कोरोनावायरस से ज्यादा प्रभावित 6 राज्यों से आने वाले लोगों को सात दिन के क्वारंटीन में रहना आवश्यक होगा, इसके बाद वे सात दिन होम क्वारंटीन में रहेंगे।
महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु, दिल्ली और मध्य प्रदेश से आने वाले लोगों पर ये लागू होगा। इसमें 10 साल से कम उम्र के बच्चों, गर्भवती महिलाओं, 80 साल वाले बुजुर्गों और गंभीर बीमारी वाले मरीजों को 7 दिन के संस्थागत क्वारंटीन से छूट दी गई है। कम प्रभावित राज्यों से आने वाले लोगों को 14 दिन के होम क्वारंटीन में रहना होगा।
कर्नाटक सरकार ने उन व्यापारियों को भी छूट दी है जो राज्य में जल्द नष्ट होने वाले उपज या कृषि उपज की नीलामी के लिए आ रहे हैं, लेकिन उन्हें आईसीएमआर से मंजूरी मिले किसी भी लैब की रिपोर्ट के साथ आना होगा, जिसमें उनके कोरोना संक्रमित नहीं होने की बात हो। साथ ही दिशा-निर्देशों में कहा गया है कि जो लोग अन्य राज्य से दोपहिया वाहन या कार से आ रहे हैं तो राज्य की सीमा पर उनके स्वास्थ्य की जांच होगी, तब उन्हें जाने दिया जाएगा।
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