सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कोर्ट की अवमानना के मामले में पूर्व सीबीआई अंतरिम चीफ नागेश्वर राव को सजा सुनाई है।
कोर्ट ने सजा के तौर पर नागेश्वर राव को पूरे दिन कोर्ट में बैठने को कहा है, साथ ही उनपर एक लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। सीबीआई का अंतरिम चीफ रहते हुए नागेश्वर राव ने जांच एजेंसी के पूर्व संयुक्त निदेशक ए के शर्मा का तबादला कर दिया था, उस वक्त एके शर्मा मुजफ्फरपुर शेल्टर होम केस की जांच कर रहे थे।
तबादला करते वक्त नागेश्वर राव ने सुप्रीम कोर्ट से इजाजत नहीं ली थी, जिसके बाद कोर्ट ने उन्हें अवमानना का नोटिस भेजा था।
कोर्ट में पेशी से पहले नागेश्वर राव ने माफी भी मांगी थी लेकिन चीफ जस्टिस ने उस माफीनामे को खारिज कर दिया था। राव ने सोमवार को स्वीकार किया था कि उन्होंने ‘गलतीÓ की और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से इसके लिए माफी मांगते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन करने की उनकी कोई मंशा नहीं थी।
