SC/ST एक्ट में तुरंत गिरफ्तारी पर रोक के फैसले के खिलाफ सरकार की पुनर्विचार अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला काफी अहम माना जा रहा है। तीन जजों की बेंच ने पिछले साल दिये गए दो जजों की बेंच के फैसले को रद्द कर दिया है।
पिछले साल दिए इस फैसले में कोर्ट ने माना था कि एससी/एसटी एक्ट में तुरंत गिरफ्तारी की व्यवस्था के चलते कई बार बेकसूर लोगों को जेल जाना पड़ता है। कोर्ट ने तुंरत गिरफ्तारी पर रोक लगाई थी। इसके खिलाफ सरकार ने पुनर्विचार अर्जी दायर की थी। जिसपर तीन जजों की बेंच का फ़ैसला आया है।
अदालत ने केंद्र की पुनर्विचार याचिका को मंजूर कर लिया है। अगस्त 2018 में संसद ने एससी-एसटी उत्पीड़न निरोधक कानून में संशोधन पारित कर सुप्रीम कोर्ट के दो जजों की पीठ के फैसले को निष्प्रभावी कर दिया था।
