राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 को मंजूरी दे दी है। विधि और न्याय मंत्रालय ने आज इस आशय की गजट अधिसूचना जारी कर दी है। संसद ने हाल ही में सम्पन्न हुए संसदीय सत्र में इस विधेयक को पारित कर दिया था।
विधेयक में जम्मू और कश्मीर को एक केन्द्रशासित प्रदेश बनाये जाने का प्रावधान है, जिसकी अपनी विधानसभा भी होगी। इसमें लद्दाख को बिना किसी विधानसभा के केन्द्रशासित प्रदेश बनाने का भी प्रावधान है।
