जम्मू-कश्मीर और लद्दाख को केंद्रशासित प्रदेश बनाने वाले बिल को राष्ट्रपति ने दी मंजूरी, 31 अक्टूबर को लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के मौके पर दोनों केंद्र शासित प्रदेश आएंगे आस्तित्व में.
राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने शुक्रवार को जम्मू-कश्मीर के पुनर्गठन कानून को मंजूरी दे दी। इसके तहत दो केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर और लद्दाख अस्तित्व में आ जाएंगे। 31 अक्टूबर को देश के पहले गृह मंत्री लौह पुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल की जयंती के दिन यह दोनों केंद्रशासित प्रदेश आस्तित्व में आ जाएंगे। संसद ने राज्य को विभाजित करने के लिए लाये गये विधेयक को इसी सप्ताह मंजूरी प्रदान की थी।
गृह मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा, है कि ‘जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुरूप, केंद्र सरकार ने इसके लिए 31 अक्टूबर, 2019 की तारीख निर्धारित की है । इस विधेयक के अनुसार जम्मू कश्मीर केन्द्र शासित प्रदेश में पुडुचेरी की तरह विधानसभा होगी और लद्दाख , चंडीगढ़ की तरह विधायिका के बिना केन्द्र शासित प्रदेश होगा।
इन दोनों केन्द्र शासित प्रदेशों में कानून एवं व्यवस्था का जिम्मा केन्द्र के पास होगा। केन्द्रशासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर में उपराज्यपाल होगा और इसकी विधानसभा की अधिकतम सीमा 107 होगी जिसे सीमांकन के बाद 114 तक बढ़ाया जायेगा। केन्द्रशासित प्रदेश लद्दाख में करगिल और लेह जिले होंगे।
