नगरपालिका परिषद ड्यूटी के दौरान COVID-19 के कारण किसी भी कर्मचारी की मृत्यु होने पर 15 लाख रुपये की उसे क्षतिपूर्ति करेगी.
नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (NDMC) ने ऐसे किसी भी कर्मचारी ( नियमित, संविदात्मक, आरएमआर, टीएमआर, आउटसोर्स श्रमिक आदि) की कोरोना संक्रमण से मृत्यु के मामले में 15 लाख रुपये का मुआवजा प्रदान करने का निर्णय किया है, जो अपनी ड्यूटी के दौरान COVID-19 के संक्रमण की निकटता में काम कर रहे हैं और / या COVID-19 बीमारी के संपर्क के खतरे में हैं।
नई दिल्ली नगरपालिका परिषद अपने क्षेत्र के निवासियों और महत्वपूर्ण कार्यालयों, केंद्र सरकार के भवनों के साथ-साथ राजनयिक मिशनों को भी लॉकडाउन अवधि के दौरान सभी नगरपालिका सेवाएं प्रदान कर रही है। इसके साथ ही पालिका परिषद अपने क्षेत्र में COVID-19 के प्रसार को रोकने के लिए अपने सभी प्रकार के कर्मचारियों जैसे नियमित, संविदात्मक, आरएमआर, टीएमआर, आउटसोर्स श्रमिकों आदि के माध्यम से दृढ़तापूर्वक हर एक मोर्चे पर लड़ भी रही है।
