यूं तो दीपावली रोशनी का त्योहार है, लेकिन उत्साह और उमंग के बीच पटाखे भी फोड़े जाते हैं लेकिन पिछले कुछ साल से तेज आवाज वाले पटाखों और उनसे निकलने वाले धुएं से लोगों के साथ ही पर्यावरण पर काफी प्रभाव पड़ने लगा है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट भी पर्यावरण को लेकर काफी गंभीर है और देश की राजधानी दिल्ली में पटाखे पर बैन लगा दिया है। इसके अलावा भी कई राज्यों में पटाखे पर बैन लगा दिया गया है। तो कई राज्यों में फायरक्रैकर्स के लिए टाइम फिक्स कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद सरकार भी सख्त कदम उठा रही हैं। आइए जानते हैं…
दिल्ली:
दिल्ली में पिछले साल भी पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध था, जबकि 2020 में ग्रीन पटाखों की अनुमति दी गई थी, लेकिन इस साल दिल्ली में दिवाली सभी तरह के पटाखे बैन कर दिए गए हैं। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने ही 1 जनवरी, 2023 तक दिल्ली में सभी प्रकार के पटाखों के भंडारण, बिक्री और उपयोग पर प्रतिबंध लगाने का निर्देश दिया है। दिल्ली में पिछले दो साल से इस तरह का प्रतिबंध जारी है।
पंजाब:
अगर पंजाब की बात करें तो राज्य सरकार ने 24 अक्टूबर को दिवाली पर पटाखे फोड़ने के लिए दो घंटे का समय दिया है, वो भी रात 8 बजे से रात 10 बजे तक। राज्य में पटाखों के निर्माण, स्टॉक, वितरण, बिक्री और इस्तेमाल पर प्रतिबंध है और केवल लाइसेंस प्राप्त व्यापारियों के माध्यम से ही ग्रीन पटाखों की बिक्री की अनुमति दी गई है।
हरियाणा
उधर हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानि HSPCB ने ग्रीन पटाखों को छोड़कर सभी प्रकार के पटाखों के निर्माण, बिक्री और उपयोग पर तत्काल रोक लगा दी है। यानि हरियाणा में भी केवल ग्रीन फायर क्रैकर्स जलाने की परमिशन है।
पश्चिम बंगाल
पश्चिम बंगाल सरकार ने 24 अक्टूबर को काली पूजा के दौरान केवल ग्रीन पटाखे की परमिशन दी है। दरअसल, कलकत्ता उच्च न्यायालय ने निर्देश दिया था कि त्योहार के दौरान राज्य में क्यूआर कोड वाले हरे पटाखों के अलावा कोई भी पटाखों का आयात और बिक्री नहीं की जाएगी।
तमिलनाडु
तमिलनाडु सरकार ने दिवाली पर एक घंटे लेकिन दो बार पटाखे फोड़ने के लिए टाइम फिक्स कर दिया है। लोग सुबह 6-7 बजे से शाम 7-8 बजे के बीच पटाखे फोड़ सकते हैं। पिछले चार सालों से तमिलनाडु में पटाखों पर सख्ती है। राज्य के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने लोगों को अस्पतालों, स्कूलों, अदालतों आदि जैसे मूक क्षेत्रों में पटाखे फोड़ने से बचने के लिए एक सलाह जारी की है।
उत्तर प्रदेश
उत्तर प्रदेश सरकार ने पटाखों पर भले ही पूर्ण प्रतिबंध नहीं लगाया लेकिन नियम सख्त जरूर किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिवाली के लिए पटाखों की दुकानें आबादी से दूर लगाने की हिदायत दी है। सरकार के निर्देश के अनुसार दिवाली के लिए पटाखों की दुकानों और गोदामों का आबादी से दूर होना सुनिश्चित कराया गया है और साथ ही पटाखों की खरीद बिक्री वाले स्थानों पर अग्निशमन के पर्याप्त बंदोबस्त किए गए हैं।
