अनुच्छेद 370 के ख़िलाफ दायर याचिका में प्रासंगिक दस्तावेज ने लगाने पर उच्चतम न्यायालय ने याचिकाकर्ता को लगाई कड़ी फटकार। 3 जजों की खण्डपीठ ने याचिका पर बिना कोई आदेश दिये सुनवाई की स्थगित।
जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 अधिकतर प्रावधानों को रद्द किए जाने के खिलाफ जनहित याचिका दायर करने पर वकील एमएल शर्मा को सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई है। मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई ने याचिकाकर्ता वकील को जमकर फटकार लगाते हुए कहा- जनहित याचिका के साथ कोई एनेक्सचर नहीं लगाया गया है। मैं आपकी याचिका आधे घंटे से पढ़ने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन कुछ समझ नहीं पा रहा, आपकी प्रेयर क्या है.. कुछ पता नहीं, आप कहना क्या चाहते हैं। इसके साथ ही चीफ जस्टिस ने कहा कि आपकी याचिका ऐसी नहीं है जिस पर सुनवाई की जा सके। हम आपकी याचिका को खरिज कर देते, लेकिन ऐसा करने से इस मामले में दायर कई और याचिकाओं पर असर पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 के प्रावधान को कम किए जाने पर छह याचिकाएं दायर हुई हैं, लेकिन उनमें से चार अभी भी दोषपूर्ण हैं और यह मुद्दे पर याचिकाकर्ता की गंभीरता को दर्शाता है। कोर्ट ने कहा कि सभी याचिकाओं में डिफेकट दूर होने के बाद सुनवाई के लिए लिस्ट किया जाएगा।
